MLUPY – Mukhyamantri laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan : राजस्थान सरकार शिक्षित युवाओं को लघु उद्योग लगाने, सेवा एवं व्यापार शुरू करने के लिए एक करोड़ रुपए तक का ऋण देतीहै। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऋण लेने वाले पुरुषों को 10 फीसदी तथा महिलाओं को 15 फीसदी मार्जिन मनी दी जातीहै। यह राशि अधिकतम पांच लाख रुपए है।
क्या है योजना?
1. राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ वही लेंगे जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऋण लेने के इच्छुक होंगे।
2. राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना यह 2023 में राजस्थान सरकार के द्वारा शरू की गयी है।
3. इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना है।
4. राज्य के वो नागरिक जो अपना नया उद्यम शरू करना चाहते है इस योजना के तहत उन्हें ही सहायता दी जाती है।
5. इस योजना के द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए सहायता दी जायगी।
6. राज्य सरकार के द्वार एक करोड़ रुपए तक का ऋण शिक्षित युवाओ को अपना नया उद्यम ,सेवा एवं व्यापार शरू करने के लिए मिलेगा।
7. राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऋण लेने वाले लाभार्थी को ही मार्जिन मनी का लाभ दिया जायगा।
8. राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला को 15 % मार्जिन मनी तथा पुरषो उद्यमी को 10 % मार्जिन मनी दिया जायगा। ये मार्जिन मनी अधिकतम 5 लाख रुपए तक ऋण में दिया जायगा। इस योजना से राज्य के 5 हज़ार युवा उद्यमी को लाभ प्राप्त होगा।
पात्रता
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उतने की लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक के द्वारा न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पेन कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
- स्नातक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।