Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana : राजस्थान सरकार की विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के भरपूर अवसर है। सरकार पात्र युवाओं को उद्योग एवं व्यवसाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कोई भी पात्र युवा उद्योग लगाने एवं व्यापार करने के लिए दो करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकता है। जिस पर ब्याज सिर्फ 8 फीसदी लगता है। यह ब्याज सब्सिडी के साथ मिलता है। ऋण राशि का 25 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपए तक मार्जिन मनी के रूप में प्रदान किया जाता है। 18 साल से 45 साल के युवा इसके आवेदन के लिए पात्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों और उद्यमियों को 1 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पर 1% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलती है।
योजना के प्रमुख बिन्दु
- 1. विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करके राजस्थान के युवाओं में स्वरोजगार और देना है।
- 2. सरकार पात्र युवा उद्यमियों को व्यावसायिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- 3. 2 करोड़ रुपये तक के ऋण 8% ब्याज सब्सिडी के साथ उपलब्ध हैं ।
- 4. मार्जिन मनी सहायता: ऋण राशि का 25% या अधिकतम ₹5 लाख तक मार्जिन मनी के रूप में प्रदान किया जाता है।
- 5. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों और उद्यमियों को 1 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पर 1% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलती है।
- 6. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होने के लिए, HUF, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, LLP फर्म और कंपनी जैसी संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- 1. लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पंजीकरण कराएं।
- 2. कम से कम 51% स्वामित्व 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के पास होना चाहिए।
- 3. इस योजना के तहत ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम पात्र होंगे।
- 4. यदि कोई व्यक्ति और उसके परिवार का कोई सदस्य किसी कंपनी में निदेशक है और उसने इस योजना के तहत लाभ उठाया है, और यदि वही व्यक्ति और उसके परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य कंपनी में भी निदेशक है, तो वह दूसरी कंपनी भी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होगी।
- 5. विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VYUPY) सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर लागू होती है, जो राजस्थान में युवाओं के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- 6. इस योजना को “विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना” कहा जाएगा और इसका अधिकार क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।