Rajasthan News : राजस्थान में नगरीय निकायों के लिए अधिकारों को बढ़ाया जाएगा। सरकार राज्य के के नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और नगर विकास न्यासों को शक्तिशाली बनाने के प्रयास करने की तैयारी कर रही हैं। सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया , जिसके अनुसार संस्थाओं को अब पहले से अधिक बड़े भूखंडो और और पट्टे जारी करने, ऊंची इमारतों को बनाने की मंज़ूरी और भूखंड के विभाजन जैसे फैसले खुद ले सकेंगी। आपको बता दे कि प्रस्ताव को स्वायत्त शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा स्वीकृति दे चुके हैं।
भजनलाल शर्मा राजस्थान दिवस के मौके पर 28 मार्च को इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। इस पहल से नगरीय निकायों को ज़्यदा अधिकार मिलेंगे जिससे शहर के विकास की प्रक्रियाए तेज़ हो सकेंगी। इस फैसले से बड़े प्रोजेक्ट्स , और हाई -राइज़ इमारतों को बनने में आसानी मिलेगी इसलिए यह सरकार की ओर से एक अहम कदम माना जा रहा हैं।
नए नियमों के अनुसार , विकास प्राधिकरण को 25 हज़ार वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी कर पाने के अधिकार होंगे। इसके साथ ही 10 हजार वर्ग मीटर तक के गैर-आवासीय भूखंडों के पट्टे भी जारी कर सकेंगे और 60 मीटर तक ऊंची इमारतों को बनाने की स्वीकृति दे सकेंगे।
वर्तमान में नगर विकास न्यास और अन्य निकाय के पास सिर्फ 10 हज़ार वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी करने का ही अधिकार है और वही गैर-आवासीय भूखंडों की सीमा 5 हजार वर्ग मीटर तक है।