अब एक अप्रैल 2026 से MUTUAL FUND के नए नियम प्रभावी हो जाएंगे। SEBI ( बाजार नियामक सेबी ) ने MITUAL FUND के नियमों में बड़े बदलावों की घोषणा भी कर दी। SEBI ने खर्च दिखाने का नया तरीका निकाला है। जिसे बेस एक्सपेंस रेशियो (BER) नाम दिया गया है। इसके तहत अब अब फंड हाउस को मैनेजमेंट फीस और सरकार को जाने वाले टैक्स (GST और STT) को अलग-अलग दिखाना होगा। इससे निवेशकों को साफ-साफ पता चलेगा कि उनका कितना पैसा फंड चलाने में खर्च हो रहा है और कितना टैक्स में जा रहा है।
अभी तक फंड हाउस टोटल एक्सपेंस रेशियो (TER) के नाम पर सारा खर्च एक साथ दिखाते थे। SEBI ने स्पष्ट किया है कि MITUAL FUND स्कीम के सभी खर्चे स्कीम से ही दिए जाने चाहिए और उनकी एक तय सीमा होगी। अगर फंड चलाने का खर्च सेबी द्वारा तय की गई सीमा से ज्यादा होता है, तो अतिरिक्त पैसा निवेशकों की जेब से नहीं, बल्कि AMC (असेट मैनेजमेंट कंपनी ) को अपनी जेब से देना होगा। इससे निवेशकों का पैसा बचेगा।
ब्रोकरेज चार्ज कम
SEBI ने शेयरों की खरीद-फरोख्त पर लगने वाले ब्रोकरेज चार्ज को भी घटा दिया है। कैश मार्केट के लिए इसे 0.12% से घटाकर 0.06% और डेरिवेटिव्स के लिए 0.05% से घटाकर 0.02% कर दिया गया है। साल 2018 में शुरू किया गया 0.05% का अतिरिक्त एग्जिट लोड भी अब खत्म कर दिया गया है।
डॉक्यूमेंट की बार बार आफत नहीं
SEBI ने ग्राहकों के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाना और केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (KRAS) के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करना है। सेबी का प्रस्ताव है कि ग्राहकों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त जानकारियों को अब KRA के पास एक ही जगह सेंट्रलाइज किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि निवेशकों को अलग-अलग ब्रोकरों या संस्थानों के पास जाने पर बार-बार वही जानकारी नहीं देनी पड़ेगी।
SEBI ने बार-बार होने वाली वेरिफिकेशन को भी कम करने का सुझाव दिया है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर और अपडेटेड पैन-आधार होने पर अलग से वेरिफिकेशन या सबूत की जरूरत नहीं होगी। वहीं, भारत में 182 दिनों से ज्यादा समय से रहने वाले OCI कार्ड धारकों के लिए विदेशी एड्रेस देना जरूरी नहीं होगा।