Khadya Suraksha Yojana 2024: ‘खाद्य सुरक्षा योजना’ की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा साल 2013 में की गयी थी। इस योजना के तहत अत्यंत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को एक उचित मूल्य पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें बीपीएल (BPL) परिवारों को 35 किलो गेंहू हर माह और अन्य पात्र परिवारों को प्रति यूनिट के हिसाब से 5 किलो गेहूं प्रतिमाह दिया जाता है। योजना के अंदर 75 प्रतिशत ग्रामीण और 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्र को कवर किया जाता रहा है। आप भी राजस्थान सरकार की ‘खाद्य सुरक्षा योजना’ में अपने परिवार का नाम दर्ज करवा सकते है, और सस्ता राशन ले सकते है।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य
(Khadya Suraksha Yojana Ka Uddeshya)
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है। सरकार का यह कदम राज्य में कुपोषण और भुखमरी की समस्या को जड़ से खत्म करना है।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्रता
(Khadya Suraksha Yojana Eligibility)
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- परिवार में किसी भी सदस्य की कमाई ₹10000 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं होगा।
- योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिनके घर में चार पहिया वाहन नहीं होगा।
- राज्य के सीमांत और छोटे किसान और श्रमिक मजदूर इस योजना का लाभ ले सकते है।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
(Khadya Suraksha Yojana Important Documents)
आवेदन फॉर्म
राशन कार्ड
भामाशाह कार्ड
आधार कार्ड
वोटर आईडी
आवासीय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन का तरीका
(Khadya Suraksha Yojana Application Process)
Step 1- विभाग की आधिकारिक वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।
Step 2-अब होम पेज पर उपलब्ध Application Form Download पर क्लिक करें।
Step 3- यहां दिए गए विकल्पों में से आप खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म को डाउनलोड करें।
Step 4- अब खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म का प्रिंट निकाल लेवें और इसे सावधानी से भरें।
Step 5- फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज इसके साथ संलग्न करें।
Step 6- दस्तावेज समेत फॉर्म पूरा होने के बाद संबंधित अपीलीय अधिकारी के पास जमा करें।
Step 7- आवेदन की जांच के बाद आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ दिया जाएगा।