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राजस्थान

हाईकोर्ट के आदेश पर नेशनल हाइवे के अवैध और वैध निर्माण तोड़े जाएंगे

Urukram Sharma
Last updated: February 6, 2026 8:11 pm
Urukram Sharma
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Rajasthan High Court
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Rajasthan High Court News: राजस्थान से गुजरने वाले सारे नेशनल हाइवे के अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। हाईकोर्ट के इस संबंध में आदेश के बाद राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तमाम कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए। ऐसा होने पर हाइवे के मीडियन से दोनों तरफ 75-75 मीटर की दूरी में बने सभी निर्माण तोड़ दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने यह निर्देश हाइवे पर दुर्घटना के अंदेशे के चलते दिए हैं। सभी नेशनल हाइवे पर इस दायरे में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, वर्कशाप आदि हैं, जो निर्बाध यातायात में बाधक हैं। इस कार्रवाई के तहत हाईवे सीमा में आने वाले अवैध स्ट्रक्चरों पर नोटिस जारी कर उन्हें हटाया जाएगा।

Contents
  • 75 मीटर के दायरे में बने निर्माण हटेंगे
    • हाईवे विस्तर के प्रोजेक्ट भी प्रभावित

राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पिछले महीने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। इसमें हाईवे सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों को चिह्नित करने और उन पर तत्काल नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राजस्थान सरकार मामले की सुनवाई के दौरान दिए हैं।

75 मीटर के दायरे में बने निर्माण हटेंगे

पीडब्ल्यूडी ने एक आदेश में कहा है कि- नेशनल हाईवे के सेंटर पॉइंट से 75 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का कॉमर्शियल या आवासीय निर्माण कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। इस दायरे में आने वाले सभी अवैध ढांचे (होटल, ढाबे, दुकानें, सर्विस सेंटर, भवन इत्यादि) हटाए जाएं।

हाईवे विस्तर के प्रोजेक्ट भी प्रभावित

हाईवे किनारे बेतरतीब शहरीकरण और अवैध निर्माणों के कारण हाइवे के विस्तार (चौड़ीकरण और विकास कार्य) प्रभावित हो रहे थे। कई जगहों पर सर्विस रोड, फ्लाईओवर के काम प्रभावित हो रहे है। क्योंकि भूमि पर अवैध कब्जे हो गए है। कोर्ट ने साफ कहा कि “सेफ्टी ओवर प्रॉपर्टी” यानी संपत्ति से ज्यादा लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी निर्माण को किसी नगर निकाय या पंचायत ने अनुमति दी भी हो, तो वह अनुमति हाईवे नियमों के खिलाफ होने पर अमान्य मानी जाएगी और ऐसे निर्माणों को अवैध माना जाएगा।

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