Jaipur news : जयपुर में 17 साल पहले अलग अलग जगहो पर सीरियल ब्लास्ट करने वाले चार आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साल 2008 में हुए बम धमाकों के में 71 लोगों की जान गई थी।वही कई लोग घायल हुए थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने 600 पन्नों का फैसला दिया है। जिसमे चार आतंकी सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी करार दिया गया है।
यह घटना 13 मई 2008 की है। इस घटना में आतंकियों ने जयपुर शहर के 9 जगहों पर बम लगाए थे। जिसमे से 8 जगहों पर धमाके हुए लेकिन , लेकिन चांदपोल बाजार के एक मंदिर के पास रखा बम के ब्लास्ट होने से पहले ही ट्रेस कर लिया गया। जिसको सही समय पर डिफ्यूज़ कर दिया गया था।घटना की जाँच कर रही जयपुर पुलिस और एनआईए ने धमाकों को लेकर दो चार्जशीट पेश की थी। जयपुर की अदालत ने आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
हालाँकि चारों आरोपी हाईकोर्ट चले गए थे , जहाँ उन्हें मार्च 2023 में बरी कर दिया गया था। इस पूरे मामले में एनआईए की ओर से 112 गवाहों के बयान, गवाही और 1200 से अधिक दस्तावेजी सबूत पेश किए थे। चांदपोल में मिले नौवें जिंदा बम को लेकर एनआईए ने दूसरी चार्जशीट पेश की थी। इस मामले की सुनवाई भी अलग से हुई . जयपुर की विशेष अदालत ने इसी मामले में चार दिन पहले चारों ही आरोपियों को फिर से दोषी ठहराया था। अब इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है.