Girraj Singh Malinga News: धौलपुर के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को रद्द कर दिया। जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम और अरविंद कुमार की बेंच ने मलिंगा के सरेंडर के 4 हफ्ते बाद इस पूरे मामले पर आगे की कार्यवाही करने के लिए तारीख तय की है।
याद दिला दें 28 मार्च 2022 को गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 332, 353, 504, 506 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1) (आर), 3(1) (एस), और 3(2) (वीए) के तहत FIR दर्ज की गई थी। पूर्व विधायक पर धौलपुर के बाड़ी में सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ मारपीट का आरोप हैं। बताया जाता है कि, पूर्व MLA ने अपने साथियों संग अभियंता के कार्यालय में घुसकर उसपर हमला किया और जातिसूचक गालियां दी थी।
दो साल पहले मिली थी जमानत
मलिंगा को इस पूरे मामले में दो साल पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। जिसके बाद मलिंगा ने एक रोड शो निकालकर इसका जश्न मनाया। साथ ही इस दौरान डराने-धमकाने वाले बयान भी दिए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 24 मई को कोर्ट से गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत रद्द करने की मांग की। शिकायतकर्ता ने कहा कि, पूर्व विधायक जनता की राय को प्रभावित करेगा और डराने-धमकाने वाले बयानों से न्याय प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है।